सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू, जाँच दलों ने विभिन्न फर्मों पर पहुँचकर सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की

ग्वालियर – एकल प्रयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) के उपयोग से मानव शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव एवं प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में बीते रोज डबरा व लश्कर क्षेत्र में जाँच दलों द्वारा विभिन्न फर्मों पर पहुँचकर कार्रवाई की गई।
ज्ञात हो कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं व थैलियों इत्यादि के निर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण व बिक्री पर रोक लगाने के लिये जिले के सभी अनुविभागों में अलग-अलग दल गठित किए हैं। यह दल संबंधित एसडीएम के नेतृत्व में गठित किए गए हैं। जाँच दलों को निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं पर सिंगल यूज प्लास्टिक निर्माण इकाई पाई जाए तो उसके खिलाफ क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। साथ ही एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के थोक एवं खेरीज विक्रेताओं से सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त कर विनिष्टीकरण की कार्रवाई भी विधिवत कराएं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी लश्कर नरेन्द्र बाबू यादव टीम के साथ लश्कर क्षेत्र में स्थित विभिन्न दुकानों पर पहुँचे और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की । उन्होंने बताया कि विभिन्न दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करने के साथ-साथ एक दुकान को सील किया गया है। इसी तरह डबरा कस्बे में तहसीलदार एवं अन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न दुकानों पर पहुँचकर सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की और दुकानदारों को ताकीद किया कि वे आगे से अपनी दुकान पर सिंगल यूज प्लास्टिक न रखें।
ज्ञात हो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में प्रकाशित अधिसूचना एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को निषेध किया गया है।