विद्युत कर्मचारियों की मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्यसचिव ऊर्जा के साथ वल्लभ भवन में बैठक हुई संपन्न

भोपाल -मध्य प्रदेश संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने लंबित 20 सूत्रीय मांगों को नीरज मंडलोई, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में वल्लभ भवन ऊर्जा विभाग कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में सर्व प्रथम अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा मध्य प्रदेश शासन को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया। तदोपरांत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एजेंडा के अनुरूप विस्तारपूर्वक श्रमिकों की निम्न लिखित ज्वलंत मांगों को संज्ञान में लाया गया:-
1. नियमित एवं संविदा कर्मचारियों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पारदर्शी स्थानान्तरण नीति लागू की जावे ।
2. परीक्षण सहायक संविदा की वेतन विसंगति को दूर किया जावे, उक्त विसंगति संविदा नीति 2018 से चली आ रही है एवं वर्तमान में लागू संविदा नीति 2023 के अनुसार कार्यरत संविदा कर्मचारियों को समकक्ष नियमित पद के वेतन का 100% देने का प्रावधान है। वर्ष 2018 के पश्चात भर्ती हुए नियमित परीक्षण सहायक का न्यूनतम वेतन 25300/- गया , किंतु परीक्षण सहायक संविदा का न्यूनतम वेतन 22100/- पर फिक्स किया गया है जोकि न्यायोचित नही है । वेतन विसंगति दूर कर एरियर सहित भुगतान किया जावे ।
3. भाजपा जनसंकल्प 2013 पृष्ठ 33 के अनुरूप विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जावे। साथ ही संघ द्वारा प्रमाण दिया कि *विपणन, महिला बाल विकास एवं संविदा शिक्षा कर्मियों की तर्ज पर ऊर्जा विभाग में भी नियमित किया जावे क्योंकि हमारा विभाग अत्यंत जोखिम पूर्ण है।
4. भाजपा जनसंकल्प 2023 के अनुरूप विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा का लाभ दिया जाए।
5. परीक्षण सहायक नियमित बैच 2013 की प्रतीक्षा सूची से संविदा पर नियुक्त परीक्षण सहायकों को बिना शर्त नियमित किया जाए साथ ही संघ ने नियमित भर्ती विज्ञप्ति , लिखित ,साक्षात्कार से लेकर 1339× 3 के गुणांक में 3988 अभ्यर्थियों की नियमित सूची विधिवत प्रमाण सहित दिखाई गई।
6. संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को राष्ट्रीय / उत्सव अवकाश के दिवस कार्य करने पर अतिरिक्त वेतन दिया जावे।
7. विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी तकनीकी संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को 1000/- जोखिम भत्ता दिया जावे । ऊर्जा विभाग द्वारा जारी आदेश में त्रुटिवश मात्र लाइन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को ही जोखिम भत्ता दिया जा रहा है, जबकि उपकेंद्र एवं अन्य विद्युत से जुड़े कार्य संविदा एवं आउटसोर्स तकनीकी कर्मचारी कर रहे है अतः सभी को दिया जावे ।
8. मध्य प्रदेश पॉवर जनरेशन कंपनी द्वारा विद्युत कंपनियों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों नियमित भर्ती में संविदा नीति 2023 के अनुसार 50% का आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। संगठन ने अन्य विभाग में संविदा का लाभ लेकर नियमित भर्ती हुए कर्मचारियों का प्रमाण भी दिया।
9. संगठन द्वारा विद्युत कंपनियों में पूर्व से जारी OS को अतिशीघ्र रिवाइज करने हेतु अनुरोध किया गया।
10. विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी वर्ग के कर्मचारियों को प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने हेतु अनुरोध किया गया।
11. विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का 20 लाख का बीमा एवं मृत आउटसोर्स कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जावे ।
12. विद्युत कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को pay slip , ESIC EPF आदि दिया जावे । जिससे कर्मचारी इस योजना का समुचित लाभ ले सके ।
13. विद्युत कंपनियों में कार्यरत कार्यालय सहायक श्रेणी 3, सहायक राजस्व अधिकारी एवं परीक्षण सहायक की वेतन विसंगति दूर की जावे ।
संगठन ने अवगत कराया कि परीक्षण सहायक 2500 ग्रेड पे वाले कर्मचारी को 23200 पर फिक्स किया गया है एवं 2400 ग्रेड पे वाले कर्मचारी को 25300 पर फिक्स किया गया है जबकि ग्रेड पे ज्यादा होने पर वेतन ज्यादा होनी चाहिए ।
संगठन द्वारा अन्य सभी 20 बिंदुओं पर अति. मुख्य सचिव ऊर्जा का ध्यानाकर्षण करवाया गया । उक्त सभी बिंदुओं के निराकरण हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा ने संगठन को आश्वस्त किया कि शीघ्र सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रूप से विचार कर निराकरण किया जावेगा साथ ही उन्होंने संगठन से समय समय पर श्रमिक हित में संवाद करने हेतु कहा गया ।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एलके दुबे, प्रदेश कोषाध्यक्ष आरके कौशिक, प्रदेश उपाध्यक्ष विद्याकांत मिश्रा, शाखा अध्यक्ष संजय तिवारी, भिंड शाखा अध्यक्ष शुभ करण सिंह शेखावत, ग्वालियर शाखा अध्यक्ष राम बाबू बंसकार, मुरैना ट्रांसमिशन अध्यक्ष शशि शेखर श्रीवास्तव, टीकमगढ़ शाखा अध्यक्ष राजेश रजक, बड़वानी इंदौर शाखा अध्यक्ष रामकृष्ण द्विवेदी उपस्थित हुए ।