लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिये 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मंगलवार को निर्वाचन सदन, भोपाल में सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रभावशील आदर्श आचरण संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि म.प्र. में चार चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-11 सीधी, क्रमांक-12 शहडोल, क्रमांक-13 जबलपुर, क्रमांक-14 मंडला, क्रमांक-15 बालाघाट एवं लोकसभा संसदीय क्षेत्र क्रमांक-16 छिंदवाड़ा में निर्वाचन कराया जायेगा। पहले चरण के लिए बुधवार 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि बुधवार 27 मार्च है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा गुरुवार 28 मार्च को की जाएगी। नामांकन भर चुके प्रत्याशी शनिवार 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होगा। सभी चरणों में हुए मतदान की मतगणना 4 जून को होगी।

वर्तमान स्थिति में मध्यप्रदेश में 5 करोड़ 64 लाख 76 हजार 110 मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़ 90 लाख 13 हजार 307 पुरुष मतदाता, 2 करोड़ 74 लाख 61 हजार 575 महिला मतदाता एवं 1 हजार 228 अन्य (थर्ड जेन्डर) मतदाता शामिल हैं।

367 सहायक मतदान केन्द्र बनाये जायेंगे

श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 64 हजार 523 है। 1500 से अधिक मतदाताओं वाले चिन्हित 367 मतदान केंद्रों में सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में मतदाता पर्ची का वितरण पृथक-पृथक चरणों में मतदान तिथि से 10 दिन पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा। यह कार्य मतदान दिवस के 5 दिन पहले ही पूरा कर लिया जायेगा।

उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देनी होगी

श्री राजन ने बताया कि निर्वाचन में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 फॉर्म भरे जा सकेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में एक शपथ पत्र भी देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर 24 घंटे में प्रदर्शित किए जाएंगे। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी भी देनी होगी, जिससे मतदाता ऐसे उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जान सकें। साथ ही राजनीतिक दलों को समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में आपराधिक प्रकरण वाले उम्मीदवार के चयन का आधार बताते हुए 3 अलग-अलग तारीखों में उद्घोषणा भी प्रकाशित करानी होगी। प्रत्याशी के चयन के 48 घंटे में समाचार पत्र, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं पार्टी की वेबसाइट पर फॉर्म सी-7 में प्रकाशित करना होगा।