30 जून को रिटायर होने कर्मचारियों को 1 जुलाई को मिलने वाली वेतनवृद्धि मिलेगा लाभ-सुप्रीम कोर्ट
भोपाल. 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई को लगने वाली वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। इस प्रकार एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में दिया है। मप्र सरकार की जल्द ही फैसले का लागू करने के लिये वित्त विभाग विधि विशेषज्ञों की सलाह ले रहा है। इस फैसले से मप्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का फायदा मिलेगा।
आपको बता दें कि अब सरकार 10 घंटे बाद की नौकरी के कर्मचारियों का इंक्रीमेंट नहीं रोक पायेगी। यानी 30 जून की रात को 12 बजे सेवानिृत्त हुए शासकीय कर्मचारियों को साल में अगले दिन 1 जुलाई का लगने वाली वेतनवृद्धि का फायदा मिलेगा। इससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन का न्यूनतम 500 से 1000 रूपये का लाभ तो होगा ही साथ ही ग्रेच्युटी और अवकाश नगदीकरण सहित बाकी में भी लाभ मिलेगा।
365 दिन की नौकरी करने वाले कर्मचारी वेतनृद्धि के होंगे पात्र
सुप्रीम कोर्ट की लॉर्जर बैंच के फैसले के बाद सरकार में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को फायदा देने की कवायद चल रही है। इसके बाद वित्त विभाग ने विधि विशेषज्ञों की राय ली है। जिसमें साफ कद दिया गया है कि फैसले को लागू करना पड़ेगा। अन्यथा अवमानना में मुश्किलेुं बढ़ सकती है। मध्यप्रदेश में 1 जनवरी 2006 के बाद से पिछले 17 वर्षो से 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का फायदा नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों की सेवा शर्ते तय किये जाने वाले मूलभूत नियमों में साफ है कि 365 दिन की नौकरी करने वाले कर्मचारी वेतनृद्धि के पात्र होंगे।
14 जुलाई 2021 को हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है कर्मचारियों के पक्ष में
वेतन वृद्धि के मामले में मप्र हाईकोर्ट 365 दिन नौकरी करने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने के पक्ष में 14 जुलाई 2021 को फैसला दे चुका है। इस निर्णय को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बैंच ने 7 राज्यों के हाई कोर्ट के फैसलों का रिव्यू किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अपने फैसले में कहा कि राज्यों के हाई कोर्ट के फैसलों में मत भिन्नता है।
इनमें मप्र, यूपी, ओडिशा और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए मूलभूत नियमों के अनुसार 365 दिन की नौकरी करने पर वेतन वृद्धि के पात्र होंगे। वहीं, आंध्रप्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसलों में था कि रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों को वेतनवृद्धि की पात्रता क्यों। इन सभी उच्च न्यायालयों के फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की पात्रता होने का निर्णय दिया है।
रिटायरमेंट के बाद पेंशन में 500 से 1000 रु. का बढ़ेंगे, ग्रेच्युटी में भी लाभ
1 जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को देना पड़ सकता है लाभ
दो मामलों पर विचार
एक जनवरी 2006 से फैसला लागू करें तो रिटायर हो चुके 50000 कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज करनी होगी, प्रत्येक को एरियर के 80 हजार से 1 लाख रुपए देने होंगे।
54 विभागों के एक हजार से ज्यादा कर्मचारी कोर्ट गए हैं। उन्हें तत्काल लाभ देकर कोर्ट को फैसला लागू करने की जानकारी दे दें।