मां को नहीं मिला मैटरनिटी लीव तो 3 महीने के बच्चे ने दिल्ली HC से लगाई गुहार, कोर्ट ने NDMC को दिया ‘लास्ट चांस’

 


3 महीने के एक बच्चे ने दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि नई दिल्ली नगर समिति (एनडीएमसी) में काम करने वाली उसकी मां को मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) दिलाई जाए. दरअसल बच्चे की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि नई दिल्ली नगर समिति ने नियमों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता की मां को मातृत्व अवकाश देने से इंकार कर दिया. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ती नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने एनडीएमसी से इस बारे में दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है क्योंकि मार्च में कोर्ट द्वारा नोटिस जारी होने के बावजूद भी एनडीएमसी की तरफ कोई जवाब दाखिल नहीं किया था.

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ती नजमी वजीरी और न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि यह मामले की अर्जेंसी है. हर दिन एक छोटा बच्चा मां की देखभाल से वंचित है लेकिन तब भी एनडीएमसी का जवाब न आना निराशाजनक है. पीठ ने एनडीएमसी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते सुनवाई 17 मई तक के लिए स्थगित कर दी है. पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर समय पर जवाब दाखिल नहीं किया गया तो आगे जवाब दाखिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा. पीठ ने जुर्माना राशि तीन सप्ताह के अंदर वन संरक्षक दक्षिण के खाता में उक्त धनराशि को जमा करने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि उक्त धनराशि का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के पौधे लगाने में किया जाएगा.