बैंक अकाउंट समेत इन पांच चीजों के लिए अब जरूरी नहीं होगा आधार
लंबे समय से बहस का मुद्दा बने आधार कार्ड की वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बैंक खाता खोलने के लिए अब आधार जरूरी नहीं है. आपको बता दें कि आधार की अनिवार्यता को 31 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी और इस पर करीब चार महीने तक बहस चली.
आधार पर फैसला- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल में दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य बनाने की जरूरत नहीं है, साथ ही नीट जैसी परीक्षाओं में भी आधार अनिवार्य नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द कर दिया. प्राइवेट कंपनियां आधार की मांग नहीं कर सकती हैं. आधार को बैंक और मोबाइल नंबर से लिंक करने की अनिवार्यता को भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा-
आधार पर हमला संविधान के खिलाफ
बैंक अकाउंट से मोबाइल लिंक करना जरूरी नहीं
स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं
बोर्ड एग्जाम के लिए आधार जरूरी नहीं