ग्वालियर में पुलिस जवान और अफसर बिना वर्दी के नहीं लगा सकेंगे पिस्टल

ग्वालियर. सिविल ड्रेस में कमर पर पिस्टल लगाए आपने कई पुलिस कर्मियों को सड़क और चौराहों पर रौब छाड़ते देखा होगा। विशेषकर थानों के टीआई स्क्वॉड के जवानों को तो वर्दी पहनने की आदत तक ही नहीं है, लेकिन ग्वालियर में अब ऐसा नहीं चलने वाला है। बिना वर्दी के घूमने वाले और पिस्टल लेकर रौब छाड़ने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस कप्तान अमित सांघी ने ऐसे पुलिस जवानों और अफसरों के लिए आदेश जारी कर दिया है। पुलिस कप्तान ने आदेश में साफ कह दिया है कि यदि पुलिसवर्दी के बिना पिस्टल लगाए कोई दिखा तो कठोर कार्रवाई की जाएगी, बल्कि यह भी कहा है कि बिना परमिशन के कोई सिविल ड्रेस में मिला तो उसे भी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा।

सिविल कपडे पहनकर कमर में पिस्टल लगाकर बट मारने वाले पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं। अगर वह अब ऐसे ड्यूटी करते मिले तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केवल थानों में सूचना जुटाने या अन्य विशेष तरह के काम करने वाले पुलिसकर्मियों को ही इसमें छूट दी जाएगी।

एसपी अमित सांघी, एएसपी, सीएसपी और सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश की कॉपी भेजकर इन नियमों का पालन कराने के आदेश दिए है। देखने में आ रहा था कि थानो में तैनात कई पुलिसकर्मी वर्दी में न रहकर सिविल ड्रेस में तैनात रहते है। यही नहीं सरकारी रिवॉल्वर को कमर मे लगाए रहते है। कई बार वारदातें भी हो चुकी हैं। लगातार शिकायत मिलने के बाद एसपी ने आदेश जारी किए हैं।

एसपी अमित सांघी ने आदेश में कहा कि यदि किसी कर्मचारी का किसी विशेष अपराध की पतारसी या गोपनीय सूचना जुटाने में सिविल कपड़ों में लगाए जाने की आवश्यकता हो तो उसकी जानकारी रोजनामचा में लिखकर दी जाए। साथ ही थाना प्रभारी, सीएसपी, एएसपी स्तर के अफसर को सूचना देकर इजाजत लेनी होगी।