शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, 2 साल पुराना रेत खनन नियम निरस्त करने का प्रस्ताव, सरकार के खजाने में आएंगे 300 करोड़
भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार 2 साल पुराने रेत खनन नियम को निरस्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। खनिज विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सरकार के खजाने में 300 करोड़ रुपए आएंगे। सरकार ने नए नियम लागू कर दिए है लेकिन पुराने नियम को निरस्त नहीं किया था इसके कारण यह उस अवधि की रायल्टी के रूप में पंचायतों व निकायों में जमा राशि राज्य के खाते में जमा नहीं हो पाई।
मप्र में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे सहित केंद्र सरकार के अन्य विभाग या उपक्रमों के लिए भूमि की व्यवस्था करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके लिए शिवराज सरकार 2014 की भूमि क्रय नीति में संशोधन करने जा रही है। इसमें अभी आपसी सहमति से सिर्फ प्रदेश के विभाग और उपक्रमों के लिए जमीन लेने का प्रविधान है। संशोधन के बाद इसके दायरे में केंद्र सरकार के सभी विभाग और उपक्रम भी आएंगे। संशोधन का प्रस्ताव राजस्व विभाग की ओर से कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया है।
वहीं नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अवैध कॉलोनियों को निरयमित करने के लिए मप्र नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2021 लागू करने के प्रस्ताव स्वीकृति दी जाएगी। इसी तरह अध्यात्म विभाग मप्र विनिर्दिष्ट मंदिर विधेयक-2019 को वापस लिए जाने के निर्णय को अनुसमर्थन के लिए रखेगा।