ग्वालियर में धारा 144 के तहत जनसुनवाई, जिम, पूल सब बंद

ग्वालियर. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्रालय ने नई बंदियों का आदेश जारी होने के बाद गुरूवार को जिला प्रशासन ने भी स्थानीय स्तर पर नए आदेश जारी कर दिए है। कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए है जिनमें शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जनसुनवाई को 30 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है। वहीं जिम, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर भी बंद रहेंगे। बंद हॉल के कार्यक्रमों में क्षमता आधी रहेगी लेकिन अधिकतम 100 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही होली को जुलूस व बड़े आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे।

धारा 144 के तहत आदेश जारी

शहर में रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केमिस्ट राशन व खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध, पार्सल सेवा उपलब्ध करा सकेंगे।

होली पर जुलूस, मेल आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।

शादी समारोह में 50 व शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे।

जिम, स्वीमिंग पूल सिनेमाघर बंद रहेंगे।

उठावनी, मृत्युभाज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे।