वन्यप्राणियों के अंगों काे बेचने वालाें का जमानत आवेदन खारिज

पंसारी की दुकान की आड़ में वन्यप्राणियों के अंगों की तस्करी करने के आरोपी चंद्रप्रकाश खंडेलवाल और मुनीम पानसिंह कुशवाह को न्यायालय से राहत नहीं मिली।

मंगलवार को दोनों आरोपियों की ओर से जमानत की गुहार लगाई गई, जिसे जेएमएफसी पल्लवी बंसल ने खारिज कर दिया। एडीपीओ रितेश गोयल ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि आरोपियों के पास से संरक्षित प्राणी व वन्य प्राणियों के अवशेष जब्त हुए थे।

जिस पर वन विभाग ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं एक अन्य मामले में वन्यजीवों को मारकर उनके अवशेष बेचने के आरोपी बंटी आदिवासी और अजय आदिवासी के जमानत आवेदन भी निरस्त कर दिए गए। एडीपीओ अभिषेक सिरोठिया ने बताया कि दोनों आरोपियों को मंगलवार को जेएमएफसी आशुतोष यादव के न्यायालय में पेश किया गया था।