सड़क हादसों में घायलों की मदद वाले को पुलिस नहीं करेगी परेशान

नई दिल्ली. हमेशा सड़कों पर हादसों घायलों को बचाने में निकले वाले वाहन सवार पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिये घायलों को देख कर निकल जाते थे और कोई मदद को आगे नहीं आता था। इस वजह से घायलों को समय पर उपचार नहीं मिलने की वजह से मौत हो जाती थी। अब ऐसे मामलों में मदद करने वाले को पुलिस द्वारा परेशान किया जात है लेकिन अब सरकार ने ऐसे नेक आदमी के संरक्षण के नियम बना दिये है। जिसके चलते गुड समेरिटन यानी मुसीबत में मदद करने वाले व्यक्ति को पूरी सुरक्षा दी जायेगी।
कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति नाम, पहचान, पता या ऐसे किसी भी व्यक्तिगत विवरण का खुलासा करने के लिये एक गुड समेरिटन को मजबूर नहीं करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने संकट में मदद करने वाले लोगों की सुरक्षा के लिये नियम को अधिसूचित कर दिया है।