भोपाल में 15 जून से खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, मास्क लगाना अनिवार्य

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे. भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने इस बारे में शनिवार शाम निर्देश जारी कर दिए हैं.
दरअसल, मध्य प्रदेश के कई शहरों में धार्मिक स्थल 8 जून को ही खुल गए थे, लेकिन भोपाल में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने तब भोपाल में धार्मिक स्थल ना खोलने का फैसला किया था.
शनिवार को डीएम तरुण पिथोड़े ने भोपाल के सभी धर्मगुरुओं की एक बैठक बुलाई और उनसे धार्मिक स्थल खोलने से पहले कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर चर्चा की. सभी धर्मगुरुओं से आश्वासन मिलने के बाद अब कलेक्टर ने आगामी सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी है.
नए नियम-
- दो लोगों के बीच 6 फीट की दूरी अनिवार्य है.
- धार्मिक स्थल में प्रवेश करने वाले सभी नागरिकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा.
- धार्मिक स्थल में प्रवेश करने से पहले कम से कम 40 से 60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना अनिवार्य.
- अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को सैनिटाइज करने की सुविधा, जहां उपयुक्त हो उपलब्ध कराएं
- धार्मिक स्थल के पूरे परिसर में थूकना पूरी तरह प्रतिबंधित है.
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सभी धार्मिक प्रतिष्ठान को निम्नलिखित नियम सुनिश्चित करने होंगे-
- मंदिर में घंटी बजाने की अनुमति ना दें.
- मूर्ति छूने की अनुमति नहीं.
- फूल, नारियल, अगरबत्ती, चुनर, चादर चढ़ाना प्रतिबंधित.
- आरती की थाली में चढ़ावा ना चढ़ाएं.
- प्रवेश द्वार पर हैंड हाइजीन के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य.
- लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए.
- सर्दी-खांसी, बुखार आदि के मरीजों को प्रवेश की अनुमति न दी जाए.
- फेस कवर करके आने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए.
- घर से वुजू करके आना सुनिश्चित करें.
इसके अलावा कलेक्टर ने तय किया है कि भोपाल के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी और मिठाई की दुकानें हफ्ते में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक खोली जा सकेंगी, जबकि शनिवार और रविवार को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी. हालांकि, मेडिकल छोड़ सभी दुकान रात 8:30 बजे के बाद बंद करना जरूरी होगा. वहीं अभी भी भोपाल जिले में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा.