दिल्ली में आज से घर से बाहर निकलने पर कर्फ्यू पास जरूरी, जानें क्या हैं नियम

दिल्ली में आज से यानी मंगलवार से कर्फ्यू लग सकता है. राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन का असर नहीं होने के बाद दिल्ली पुलिस अब इस पर विचार कर रही है. दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि धारा-144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

  • लॉकडाउन का असर नहीं होने पर कर्फ्यू की तैयारी
  • पुलिस के जिला मुख्यालय से ही मिलेगा कर्फ्यू पास

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जो सरकारी अधिकारी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने में लगे हैं उन्हें पास जारी किया जाएगा. इसके आधार पर वे मूवमेंट कर सकेंगे.

कहां मिलेगा कर्फ्यू पास

दिल्ली पुलिस के पीआरओ एम एस रंधावा ने कहा है कि वैसी निजी कंपनियां जिन्हें सरकार ने जरूरी काम करने का दायित्व दिया गया है, उनके कर्मचारियों को पास दिया जाएगा, और इसके आधार पर ही उनका मूवमेंट होगा. पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली में पास के आधार पर ही मूवमेंट होगा.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी में जो लोग आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई में लगे हैं उन्हें दिल्ली पुलिस कर्फ्यू पास जारी करेगी. ये पास पुलिस के जिला मुख्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा. मीडियाकर्मियों को मूवमेंट के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी. पास के तौर पर उनके दफ्तर का आईडी कार्ड काम करेगा.

इनके लिए भी जरूरी है कर्फ्यू पास

दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा. जो लोग नोएडा, फरीदाबाग, गाजियाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम की ओर से किसी जरूरी सेवा या वस्तु के लिए जा आ रहे हैं उन्हें दिल्ली पुलिस से कर्फ्यू पास लेना होगा.

दिल्ली पुलिस ने 23 मार्च को एक्शन लेते हुए लॉक डाउन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत 100 एफआईआर दर्ज की है. दिल्ली पुलिस ने 490 लोगों को हिरासत में लिया है. दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत 340 गाड़ियों की सीज किया है.