इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिए दो बड़े फैसले, टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत
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नई दिल्ली. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नव-गठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) में सभी तरह के इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) जमा करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीति बनाने वाले निकाय ने एक आदेश जारी करके कहा कि जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबरों पर विचार करने के बाद, ITR भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तारीख 30 नवंबर को बढ़ाने का फैसला किया गया है. आदेश में कहा गया है, CBDT ने केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए ITR भरने और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया है. ये भी पढ़ें: Petrol-Diesel के बाद अब CNG की भी होगी होम डिलिवरी, एक कॉल पर मिलेगी ये सुविधा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिए दो बड़े फैसले, टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत

जम्मू कश्मीर, लद्दाख में IT रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ी
E-assessment प्रणाली के तहत भेजे गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नोटिस पर जवाब देने की समयसीमा अगले साल 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है.
- NEWS18HINDI
- LAST UPDATED: DECEMBER 25, 2019, 12:27 PM IST
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीति बनाने वाले निकाय ने एक आदेश जारी करके कहा कि जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबरों पर विचार करने के बाद, ITR भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तारीख 30 नवंबर को बढ़ाने का फैसला किया गया है. आदेश में कहा गया है, CBDT ने केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए ITR भरने और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया है. ये भी पढ़ें: Petrol-Diesel के बाद अब CNG की भी होगी होम डिलिवरी, एक कॉल पर मिलेगी ये सुविधा
CBDT extends the due date for filing of ITRs/Tax Audit Reports to 31st January, 2020 for all categories of assessees in UTs of J&K and Ladakh, who were required to file ITRs/TARs within the due date specified u/s 139(1) of IT Act,1961. Order u/s 119 issued on 24.12.2019.

CBDT ने 31 अक्टूबर को ITR जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर किया था. इससे पहले आयकर रिटर्न भरने की तिथि अगस्त अंत थी. बोर्ड ने आदेश में यह भी कहा कि वहां के 30 नवंबर की अंतिम तिथि के बाद भरे गए ITR विवरणों को वैध माना जाएगा.इनकम टैक्स नोटिस पर जवाब देने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ी
ई-आकलन (E-assessment) प्रणाली के तहत भेजे गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नोटिस पर जवाब देने की समयसीमा अगले साल 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है