INX केस: गिरफ्तारी के 2 महीने बाद पी चिदंबरम को बेल, मगर जारी रहेगी जेल

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के केस में पी चिदंबरम को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है. इस बेल के बाद भी चिदंबरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वह 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कस्टडी में है.

कब क्या हुआ?

20 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसी के साथ सीबीआई को चिदंबरम के लिए गैरजमानती वारंट कोर्ट से मिल गया था. 21 अगस्त को सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. 22 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें पेश किया था. सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की एजेंसी कस्टडी मांगी थी.

5 सितंबर को स्पेशल कोर्ट ने पी चिदंबरम को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया. 30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी. 15 अक्टूबर को स्पेशल कोर्ट ने ईडी को इजाजत दी कि एजेंसी तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है, साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हिरासत में ले सकती है.

17 अक्टूबर को कोर्ट ने ईडी को पी चिदंबरम की कस्टडी रिमांड 24 अक्टूबर तक दे दी. 18 अक्टूबर को सीबीआई ने चार्जशीट तैयार की जिसमें 13 अन्य के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी बनाया गया. 21 अक्टूबर को कोर्ट सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट स्वीकार कर ली और पी चिदंबरम को समन भेजा.