एयरसेल मैक्सिस केस: चिदंबरम की अग्रिम जमानत के खिलाफ HC पहुंची ED-CBI

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस केस में अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. दोनों एजेंसियां राउज़ एवेन्यू कोर्ट द्वारा मिली अग्रिम जमानत का विरोध कर रही हैं.

शुक्रवार को जब इस मामले में अदालत में सुनवाई हुई तो सीबीआई-ईडी की तरफ से रॉगेट्री लेटर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया. एजेंसी की तरफ से इस सुनवाई को 6 हफ्ते के लिए टालने की अपील की गई थी. अब इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस ओपी सैनी ने इस सुनवाई को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया है.

गौरतलब है कि गुरुवार को कोर्ट ने पी. चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को गवाहों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था. अदालत के इस आदेश के बाद सीबीआई या ईडी एयरसेल-मैक्सिस केस में दोनों को गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं.

हालांकि, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम INX मीडिया केस में अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री को CBI ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था, तब से 5 सितंबर तक पूर्व वित्त मंत्री सीबीआई हिरासत में थे. 5 सितंबर को कोर्ट ने पी. चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल भेज दिया.