बिलौआ अवैध खनन और परिवहन मिला तो कलेक्टर होगी जिम्मेदार, अधिकारी पर FIR दर्ज कर भेजेंगे जेल

ग्वालियर. बिलौआ में जारी अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट ने खनिज विभाग और प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि यदि प्रतिबंधित या वैकल्पिक रास्तों से खनिजों का अवैध परिवहन पाया गयातो इसकी सीधी जिम्मेदारी ग्वालियर कलेक्टर की होगी। वहीं, खनिज अधिकारी पर लगे आरोप सही पाये जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक एफआईआर दर्ज कर जेल भेजने तक की हिदायत दी गयी है।
प्रतिबंध 16 खदानों कुछ दिन पूर्व ही लगाया था
न्यायमूर्ति जीएस अहलुवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता अकरम खान की तरफ से अधिवक्ता अनिल ने कोर्ट को बताया कि 579 करोड़ रूपये का बकाया होने की वजह से बंद की गयी 16 खदरों मंें शामिल संचालक अशोक सिंह यादव, अपनी 2 स्वीकृत खदानों की आड़ में प्रतिबंधित इलाके से अवैध उत्खनन करा रहे हैं। आरोप यह भी लगाया गया है कि प्रभारी खनिज अधिकारी घनश्याम यादव साजातीय होने की वजह से नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से रॉयल्टी पार्चियां जारी कर रहे है।
जवाबदेही सीधे जिला प्रशासन की होगी-हाईकोर्ट
इसके अलावा संबंधित एसडीएम को मौके का निरीक्षण कर आज ही रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं कि खदानों से निकलने वाले ट्रकों को टोल और सीसीटीवी कैमरों से बचाने के लिए कहीं वैकल्पिक या अवैध रास्तों का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध परिवहन मिलने पर इसकी जवाबदेही सीधे जिला प्रशासन की होगी।
83 खदानों की लीज से जुड़ी फाइल भी करनी होगी पेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने बिलौआ टोल प्लाजा के एक महीने के सीसीटीवी फुटेज और भोपाल से प्राप्त संबंधित फाइलों को अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक खेडकर की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 83 खदानों की लीज से जुड़ी फाइलें भी तलब की गई हैं। कोर्ट ने प्रभारी खनिज अधिकारी को निर्देश दिया है कि अशोक सिंह यादव की तीनों खदानों से पिछले दो महीनों में हुए कुल उत्पादन का रिकॉर्ड शपथ पत्र के साथ आज ही प्रस्तुत करें और यह भी हलफनामा दें कि माइनिंग सेक्शन में इससे संबंधित कोई अन्य दस्तावेज शेष नहीं है। जानकारी छिपाने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।