केन-बेतवा लिंक नहर में 4 गुना मुआवजा मिलेगा, 54 गांवों की भूमि का होगा अधिग्रहण

छतरपुर. केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत अब केन नदी से बेतना नदी तक बनने वाली लिंक नहर के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इसमें छतरपुर जिले के 54 गांवों में नहर निर्माण कार्य के लिये भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इन गांवों के किसानों का नई गाइडलाइन के तहत जमीन के सरकारी रेट का चार गुना मुआवजा दिया जायेगा। इस वजह से बांध की तुलना में जिन लोगों की जमीन नहर के लिये अधिग्रहित की जा रही है। उन्हें प्रति एकड़ अधिक मुआवजे का भुगतान किया जायेगा।
प्रियोजना के तहत केन नदी परद ढोइन बांध बनाया जा रहा है। ढोइन बांध का पानी नहर के माध्यम से बरूआसागर के पास बेतवा नदी तक पहुंचाया जायेगा। इसके लिये 219 किमी लम्बी नहर का निर्माण किया जायेगा। नहर निर्माण के लिये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी ने 2 हिस्सों में डीपीआर तैयार किये है। पहले हिस्से में केन नदी से छतरपुर जिले की सीमा में धसान नदी तक डीपीआर बनाया गया है। सबसे पहले इसी हिस्से का टेंडर जारी किया जायेगा। छतरपुर जिले में सबसे अधिक 107 किमी लम्बी नहर का निर्माण किया जाना है। यह नहर छतरपुर जिले के गांवों की सीमा से होकर गुजर रही है। इसी वजह से जल संसाधन विभाग 54 गांवों की भूमि अधिग्रहण कर रहा है।
रेट 3 लाख रेट वहां मुआवजा 12 लाख प्रति एकड़
ढोड़न बांध निर्माण के लिए 14 गांवों में लोगों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया है। इन गांवों में सरकार ने विशेष पैकेज के प्रावधानों को लागू किया है। इसमें 5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुजावजा राशि का भुगतान किया गया है, जबकि नहर क्षेत्र में जमीनों के कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम दर 3 लाख प्रति एकड़ से अधिक हैं। जहां 3 लाख प्रति एकड़ रेट हैं वहां किसानों को 12 लाख प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा, जबकि कई हाइवे किनारे के गांव जैसे गंज, गढ़ीमलहरा में यह दर 15 लाख प्रति एकड़ से भी अधिक है। इस कारण यहां किसानों को इसका चार गुना मुआवजा दिया जाएगा।
दो नदियों को जोड़ने वाली नहर के​ लिए 54 गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसमें सबसे अधिक 21 गांव नौगांव विकासखंड के हैं। इसी प्रकार छतरपुर विकासखंड के 17, राजनगर के 11 और बिजावर के 5 गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाना है। नहर आबादी क्षेत्र के बाहर से गुजरेगी। इस कारण किसी गांव का विस्थापन नहीं किया जाएगा।
लिंक नहर के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से चल रही है। धारा 11 और धारा 19 की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मुआवजा की दरों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। मप्र सरकार के नए नियम के अनुसार किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। – उमा गुप्ता, कार्यपालन यंत्री केन बेतवा लिंक परियोजना छतरपुर