केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये तोहफा, सरकार ने किया लांच यूपीएस कैलकुलेटर, पेंशन ऐसे होगी चेक

नई दिल्ली. केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये सरकार ने बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) कैलकुलेटर को लांच किया गया है। इसके जरिये केन्द्रीय कर्मचारी अपने पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते है। यह कैलकुलेटर आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट करके मंथली पेंशन के बारे में जानकारी देगा। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल र्मीिडया पर बताया है कि एनपीएस ट्रस्ट ने यूनिफाइड पेशन स्कीम (यूपीएस) कैलकुलेटर लांच किया है। यह कैलकुलेटर एनपीएस और यूपीएस दोनों के तहत कस्टमर्स को पेंशन का अनुमान पेश करता है। यह टूल कस्टमर्स को सहीं पेंशन योजना चुनते समय सूचित विकल्प बनाने में सहायता करेगा। विभाग ने पेंशन कैलकुलेटर भी शेयर किया है।
किस आधार पर मिलेगा पेंशन?
यह पेंशन 25 साल न्‍यूनतम सर्विस करने वालों को दिया जाएगा और पेंशन की राशि कर्मचारी के रिटायर्ड होने के 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50 फीसदी दिया जाएगा. कर्मचारी की मौत होने से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60 फीसदी परिवार को मिलेगा । न्‍यूनतम 10 सालों की सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 10 हजार रुपये प्रति माह पेंशन की गारंटी है। ग्रेच्‍युटी के अलावा रिटायरमेंट पर एकमुश्‍त पेमेंट की भी सुविधा है।
सरकार कितना करेगी योगदान?
गौरतलब है कि यूनिफाइड पेंशन योजना को अपने बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करना होगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान 18.5 प्रतिशत होगा । केंद्रीय कर्मचारी को सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्‍त किए जाने या इस्‍तीफे के मामले में UPS या गारंटीड पेमेंट ऑप्‍शन उपलब्‍ध नहीं होगा ।