सौरभ और चेतन की 250 पेज का नोटिस, आयकर की बेनामी विंग ने अटैच किया 52 किलो सोना,ख् 11 करोड़ कैश, कार अटैच

भोपाल. आयकर विभाग की बेनामी विंग ने आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर को 250 पेज कर शोकॉज नोटिस सौंपा है। इस विंग ने इसके साथ ही राजधानी के मेंडोरी में आयकर विभाग द्वारा जब्त किये गये 52 किलो सोना, 11 करोड़ 61 लाख नगद कैश और इनोवा कार को बेनामी प्रतिशोध अधिनियम के अंतर्गत अटैच कर लिया है। इस प्रॉपर्टी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी अटैच किया जा चुका है। न्यायालय में पेश चालान जिक्र किया गया है।
8 अप्रैल को ईडी द्वारा सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जयसवाल के विरूद्ध पीएमएलए 2002 के अंतर्गत चालान पेश किया जा चुका है। इसके बाद अब आयकर विभाग की बेनामी विंग ने भी लम्बे समय तक सौरभ शर्मा, शरद जयसवाल और चेतनसिंह गौर के साथ की गयी पूछताछ मेंडोरी में जब्त किये गये। सोना, कार और नगद कैश को जब्त किया है। आयकर विभाग की बेनामी विंग ने यह संपत्ति जब्त करने के पहले सौरभ शर्मा और चेतन को बेनामी प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत शोकॉज नोटिस भी दिया है। इस नोटिस का जवाब देानों आरोपी 3 माह के भीतर दे सकते हैं।
नोटिस का जवाब न देने पर होगी कार्रवाई
सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर शोकॉज नोटिस मिलने के 90 दिन में अगर अपना जवाब पेश नहीं करते हैं या फिर आयकर विभाग की बेनामी विंग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है, तो एक बार फिर बेनामी प्रतिषेध अधिनियम में इन प्रॉपर्टीज को अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी।
एडजुकेटिंग अथॉरिटी करेगी अंतिम फैसला
बेनामी विंग द्वारा अटैच की गई कार, गोल्ड और कैश के मामले में अंतिम फैसला आयकर विभाग की एडजुकेटिंग अथारिटी करेगी। तमाम साक्ष्यों को सुनने के बाद अथारिटी फैसला करेगी कि यह संपत्ति छोड़ना है या जब्त कर लेना है। इसके अलावा आयकर विभाग अपने स्तर पर इस मामले में अलग कार्यवाही कर सकता है।