संसद धक्का-मुक्की केस की जांच क्राइम ब्रांच करेगी, राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में FIR हुई
नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर धक्का-मुक्की केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया है। इस मामले मं् नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में FIR हुई थी। दरअसल, गुरुवार सुबह संसद परिसर में मकर द्वार पर INDIA ब्लॉक और भाजपा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के सांसद आमने-सामने आ गए और धक्का-मुक्की हुई।
धक्का-मुक्की में ओडिशा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हुए थे। सारंगी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, जो आकर उनके ऊपर गिरे। सारंगी जब मीडिया के सामने आए, तब उनके सिर से खून निकल रहा था। सारंगी के अलावा फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई थी। दोनों को RML हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था।
हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट ने कहा था दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी है। उन्हें ICU रखा गया है। प्रताप सारंगी को काफी ब्लीडिंग हुई थी। उनका घाव भी गहरा था, इसलिए टांके लगाने पड़े। घटना के बाद भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत BNS की 7 धाराओं में पुलिस को शिकायत दी थी। हालांकि, पुलिस ने धारा- 109 (हत्या की कोशिश) हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में FIR में दर्ज की थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बदसलूकी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी।