MP में 17 नवंबर को 7 से 6 बजे तक होगा मतदान, निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की

भोपाल. मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। नक्सल प्रभावित बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह 7 से दोपहर तीन बजे तक होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ घंटे पहले सुबह 5.30 बजे से माकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेंट पौने छह बजे तक नहीं पहुंचता है तो मतदान दल और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।
न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किए जाने का प्रविधान है, इसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कंपार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सुबह 7 बजे से मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा।
प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के बैहर, लांजी और परसवाडा के सभी मतदान केंद्र, मंडला जिले के बिछिया विधानसभा क्षेत्र के 47, मंडला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आठ और डिंडौरी जिले के विधानसभा क्षेत्र डिंडौरी के 40 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी।