एजी ऑफिस पुल के मामले में तहसीलदार का आवेदन खारिज और 600 रूपये जुर्माना लगाया
ग्वालियर. एजी ऑफिस पुल की जमीन के स्वामित्व के मामले को लेकर पेश किये गये दावे में जवाब पेश करने के लिये और समय मांगने संबंधी आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर कर दिया। तहसीलदार शिवदत्त कटारे की तरफ से आवेदन पेश करते हुए 4 सप्ताह का समय मांगा गया था। लेकिन न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया और तहसीलदार पर 600 रूपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी इसी दिन प्रशासन को जवाब भी पेश करना होगा। अन्यथा पक्ष रखने का अधिकार भी समाप्त कर दिया जायेगा।
दरअसल, ट्रस्ट की ओर से एजी बॉफिस पुल की जमीन पर दावा जताते हुए परिवाद पेश किया गया है। इसमें बताया गया है कि जिस जमीन पर पुल बनाया गया है वह जमीन ट्रस्ट की है। ऐसे में ट्रस्टको लगभग 7 करोड़ रूपये मुआवजा दिया जाये।