मोदी सरनेम के फेर में अभी फंसे रहेंगे राहुल गांधी, अगले माह पटना में सुनवाई, सुशील मोदी बोले- छिन सकती है सांसदी

पटना. सूरत डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ वाले आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई. लेकिन, बाद में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई. राहुल गांधी को 30 दिनों के लिए जमानत देते हुए और निर्णय के खिलाफ अपील उपरी अदालतों में करने की अनुमति दी गई. हालांकि, सूरत कोर्ट के फैसले के बाद उनपर कई और मामले दर्ज हैं जिनपर अभी न्यायिक प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बताया कि ‘मोदी सरनेम’ वाले सभी लोगों को चोर बताने वाले राहुल गांधी के अमर्यादित बयान के विरुद्ध उन्होंने भी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. अगर इसमें भी उन्हें सूरत की अदालत की तरह सजा सुनायी गई, तो उनकी संसद सदस्यता छिन सकती है.

बता दें कि सूरत में यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था. इसके तहत एक समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था. राहुल गांधी को इसी मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है. हालांकि, उन्हें 30 दिनों के भीतर ऊपरी अदालत में अपील की अनुमति दी गई है. अब राहुल गांधी को दोषसिद्धि को निलंबित कराने के लिए बड़ी अदालत जाना होगा. दूसरी ओर सूरत कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि “मोदी” सरनेम वाले लाखों लोगों ने सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी से अपमानित अनुभव किया. उनके विरुद्ध पटना सहित कई अन्य जगह भी मुकदमे दायर हुए.

सुशील मोदी ने बताया कि मेरे मामले में वे जमानत ले चुके हैं, लेकिन अगले महीने गवाही के लिए उन्हें पटना सीजेएम के कोर्ट में उपस्थित होना पड़ सकता है. मोदी ने कहा कि इससे पहले राहुल गांधी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपमानित करने की मंशा से “चौकीदार चोर है” जैसा घटिया बयान दिया था.