MP ELECTION: नोटा को लेकर हाईकोर्ट ने दिया चुनाव आयोग को नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने नोटा के प्रचार प्रसार को लेकर चुनाव आयोग से जबाव तलब किया है. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए आयोग से पूछा कि ईवीएम में नोटा की पहचान और उसके प्रचार के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं.
जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस वीरेंदर सिंह की बेंच ने याचिका सुनने के बाद चुनाव आयोग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है हाईकोर्ट अब 30 नवंबर यानि विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद इस पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता यशवंत अग्निहोत्री ने याचिका में मांग की है कि जिस तरह राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न है, उसी तरह नोटा के लिए भी चिह्न होना चाहिए.