मध्यप्रदेश में स्क्रैप पॉलिसी पर कामकाज लागू होगी, अधिसूचना जारी-मुकेश जैन

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 वर्ष से अधिक से चलने वाहनों पर 23 सितम्बर 2021 से स्क्रैप पॉलिसी होने जा रही है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है। मोटरयान स्क्रेपिंग पॉलिसी का मूल उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों क्रमबद्ध तरीके खत्म करना है। पर्यावरण को स्वच्छ तरीके वाहन स्क्रैप के बदले नये वाहनों के आगमन को बढ़ावा देना है। मध्यप्रदेश में लगभग 5 लाख अनुपयोगी वाहन है। इन वाहनों के हटने से प्रदूषण में कमी और सड़कों की हालत में सुधार होगा। वाहन स्क्रेप पॉलिसी लागू होने पर अनौपचारिक वाहन स्क्रेपिंग उद्योग को औपचारिक रूप से दिया जा सकेगा तथा ऑटोमेटिव स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिये कम लागत में कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। यदि कोई वाहन स्वचालित फिटनेस सेंटर से फैल किया जाता है तो इसे एण्ड-ऑफ-लाइफ घोषित किया जायेगा और ऐसे वाहनों को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैप सुविधा केन्द्र के जरिये स्क्रैप कराना होगा।


स्क्रैप किये गये वाहनों के विरूद्ध खरीदे गये नये वाहनों के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा पंजीयन शुल्क में पूर्णतः छूट प्रदान की जायेगी तथा राज्य सरकार भी ऐसे परिवहन वाहनों में 15 प्रतिशत मोटरयान शुल्क में 15 प्रतिशत गैर परिवहन वाहनों पर 25 प्रतिशत देने पर विचार कर रहा है। 1 अक्टूबर 2022 से 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराना होगा।