मप्र पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को दोबारा सुनवाई के लिए कहा
नई दिल्ली. मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट को गुरुवार 16 दिसंबर को दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा है। 5वीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर को सुनवाई टलती रही थी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण न करने के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी। पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की।
प्रशिक्षण में अनुपस्थित कर्मचारियों का हो निलंबन
इधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान दलों का प्रशिक्षण सत्र 14 दिसंबर से शुरू हुआ, यह 16 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन भोपाल के माडल हायर सेकंडरी स्कूल टीटी नगर में दोनों सत्रों में 371 में से 325 तो कुक्कुट पालन भवन वैशाली नगर में दोनों सत्रों में कुल 438 में से 368 अधिकारी-कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। नोडल अधिकारी, प्रशिक्षण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विकास मिश्रा ने बताया कि पहले दिन अनुपस्थित रहने वाले अधिकारीकर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार निलंबन की कार्रवाई होगी। हालांकि किसी कारणवश प्रशिक्षण सत्र में जो अनुपस्थित रहे, वे शेष दिवसों में शामिल हो सकते हैं।