आर्यन खान सहित तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

मुंबई. क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी को एक बार फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बुधवार दोपहर लंच के बाद 2.45 बजे जैसे ही अदालत बैठी, जज वीवी पाटिल ने एनसीबी की दलीलों को सही मानते हुए आर्यन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने ऑर्डर का सिर्फ ऑपरेटिव हिस्सा ही सुनाया।

एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह इस मामले को देख रहे हैं। माना जा रहा है कि 13 और 14 अक्टूबर को एनसीबी की मजबूत दलीलें आर्यन के वकीलों पर भारी पड़ीं। हालांकि डिटेल जजमेंट शाम तक आने की उम्मीद है। इसके बाद ही यह पूरी तरह साफ हो पाएगा कि आर्यन की जमानत रिजेक्ट करने के पीछे अदालत की क्या दलील थी।

आर्यन पर भारी पड़ीं एएसजी दलीलें

आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या उनके देश से भागने की आशंका है। एनसीबी के वकील अद्वैत सेठना ने कहा कि इसी तरह का मामला अभिनेता अरमान कोहली का था और उसे भी जांच पूरी होने तक जमानत नहीं दी गई थी। आर्यन के पास से भले ही ड्रग्स नहीं मिली है, लेकिन उनके साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिली है। अगर शिप वहां से निकल जाता तो पार्टी शुरू हो जाती और ये सभी आरोपी ड्रग्स लेते। आर्यन ने पहली बार नशीली दवाओं का सेवन नहीं किया, वो पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं। हमारे पास इनके पहले भी ड्रग्स लेने के पर्याप्त सबूत हैं।

अदालत में आर्यन के वॉट्सऐप चैट दिखाए गए। एनसीबी के वकील ने दावा किया कि रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि आर्यन कई ऐसे ड्रग पैडलर के संपर्क में थे, जिसके तार अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर से जुड़े हुए थे। आर्यन पर जो धाराएं (एनडीपीएस एक्ट की धारा 28 और 29) लगाई गई हैं, वो गैर जमानती हैं। ऐसे में आर्यन को जमानत देना सही निर्णय नहीं होगा।