दिल्ली HC ने केंद्र और पुलिस को प्रदर्शनकारी अफगानियों को हटाने का दिया निर्देश, दी दो दिन की मोहलत

नई दिल्ली. हाई कोर्ट ने दिल्ली के वसंत विहार स्थित संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय (UNHCR) ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए अफगान शरणार्थियों को हटाने के निर्देश दिये हैं. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और केंद्र सरकार (Central Government) को कार्रवाई के लिए दो दिन का समय दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस पर दो दिनों में फैसला लिया जाए. नहीं तो अदालत इस पर आदेश पारित करेगी.

दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि हमने शरणार्थी का दर्जा मांगने के लिए UNHCR कार्यालय के बाहर खड़े अफगान प्रदर्शनकारियों को अनुमति नहीं दी है, लेकिन यह भी सच है कि हमने उन्हें हटाने के लिए सख्ती का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसके अंतरराष्ट्रीय प्रभाव होने की संभावना है.

केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारी स्वेच्छा से नहीं हैं, वे वहां हैं क्योंकि उनकी कुछ मजबूरी है. हम सभी को समझना होगा कि शरणार्थियों का दर्द क्या है. याचिकाकर्ताओं को भी इसे समझना चाहिए. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप UNHCR कार्यालय के बाहर 500 लोगों को खड़े होने की अनुमति कैसे दे रहे हैं? यहां तक ​​कि विवाह के लिए भी केवल 100 की अनुमति है. याचिका वसंत विहार वेलफर एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है. इस मामले में अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.