MP में अवैध शराब का कारोबार करने पर होगी मौत की सजा, शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी

भोपाल. मध्यप्रदेश में अवैध शराब का कारोबार (illegal liquor business) करने वालों को अब फांसी की सज़ा (death penalty) तक हो सकती है. सरकार ऐसा सख्त कानून लाने जा रही है. नये आबकारी कानून के ड्राफ्ट को मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई. अब इसे बिल के तौर पर 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा. कैबिनेट में जिस सख्त आबकारी कानून को मंजूरी दी गई है उसके तहत अवैध शराब का कारोबार करने वालों को अब फांसी के फंदे (death penalty) पर भी लटकाया जा सकेगा. बिल के प्रावधानों के तहत जहरीली शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास और मृत्युदण्ड तक का प्रावधान किया गया है.
10 वर्ष की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने पर कैबिनेट ने बिल में मंजूरी दी है. अवैध शराब मामले में जुर्माना की राशि भी 10 लाख से बढ़कर 20 लाख की गई है. एक नए आबकारी अधिकारी की नियुक्त का प्रावधान किया गया है. आबकारी टीम पर हमला करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा.
विपक्ष ने उठाये सवाल
उधर नये कानून पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं. नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ के ट्वीट कर लिखा है केवल कानून बनाने से माफिया कभी खत्म नही होगा. कानून पर अमल बेहद आवश्यक है. सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति नज़र आना चाहिये ? कड़े क़ानून की बात तो बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार वर्षों से कर रही है लेकिन प्रदेश में आज भी बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं ?
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