योगी सरकार ने उप्र में लगाया 6 माह के लिए एस्मा, कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल

लखनऊ. कोरोना महामारी के बीच उप्र में सरकारी कर्मचारियों की कई यूनियनें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी कर रही है। वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त रूख अपनाते हुए प्रदेश में एस्मा कानून लागू कर दिया है। योगी सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा कानून का पूरा नाम आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 है इसके साथ ही यूपी में सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। योगी सरकार के अधीन सभी लोक सेवा, प्राधिकरण, नियम समेत सभी सरकारी विभागों पर यह आदेश लागू रहेगा।

6 महीने तक लगाया गया एस्मा

जानकारों के अनुसार सरकार ने फिलहाल 6 महीने के लिए एस्मा लगाया है। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं हालात ठीक होते देख इसे 6 महीने से पहले वापस भी लिया जा सकता है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य में अति आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारी छुट्टी एवं हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे और सभी अति आवश्यक कर्मचारियों को सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी आदेशों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।