चिदंबरम को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका लगा है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. यानी अब ED पी. चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है. साथ ही कोर्ट ने इस बात को भी मान लिया है कि ईडी इस मामले में पी. चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है.

  • पी. चिदंबरम को बेल या जेल पर फैसला
  • सुप्रीम कोर्ट में INX मीडिया केस में सुनवाई
  • राउज़ एवेन्यू कोर्ट में भी होगी सुनवाई

बता दें कि आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम अभी भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में हैं. अंतरिम जमानत और सीबीआई कस्टडी के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने अपना फैसले पढ़ते हुए कहा कि एजेंसी की तरफ से केस डायरी को अदालत में पेश किया जा सकता है.

सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के लिए नलिनी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद हैं.

सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम की ओर से सीबीआई की हिरासत का विरोध किया गया था, हालांकि राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पी. चिदंबरम को 5 सितंबर तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था. 21 अगस्त को सीबीआई ने पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वह हिरासत में हैं.

सुप्रीम कोर्ट आज इस बात पर फैसला दे सकता है कि पूर्व वित्त मंत्री को बेल मिलेगी या फिर उन्हें सीबीआई हिरासत से शिफ्ट कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा. पहले सुप्रीम कोर्ट सीबीआई हिरासत पर सुनवाई करेगा यानी जेल और बेल पर फैसला देगा और राउज़ एवेन्यू कोर्ट में एयरसेल-मैक्सिस डील को लेकर सुनवाई होनी है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कहा गया था कि अभी उन्हें पी. चिदंबरम की और कस्टडी नहीं चाहिए, ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए. अगर पी. चिदंबरम को न्यायिक कस्टडी में भेजा जाएगा तो उन्हें तिहाड़ जेल जाना होगा. हालांकि, कपिल सिब्बल की तरफ से इसका विरोध किया गया था, जिसके बाद अदालत ने 5 सितंबर तक कस्टडी बढ़ाने का आदेश दे दिया था.