MP: युवाओं के लिए खुशखबरी, अब 40 की उम्र तक पा सकेंगे सरकारी नौकरी

सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती वाले पदों पर नियुक्ति के लिए तय अधिकतम उम्र सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए हैं. नए प्रावधान के अनुसार 40 की उम्र तक के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखने युवाओं के लिए अच्छी की खबर है. मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती वाले पदों पर नियुक्ति के लिए तय अधिकतम उम्र सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए हैं. नए प्रवधान के अनुसार 40 की उम्र तक के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे.

इन पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा में संशोधन

शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु में बदलाव किया गया है. जिसके अनुसार सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अब 40 साल तक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. ये निर्देश सरकार की ओर से सभी विभागों को गुरुवार को जारी किए गए हैं. इसमें कहा गया है कि खुली प्रतियोगिता में लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर आवेदन के लिए अब आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होगी.

क्या हैं शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के नए निर्देश

राज्य सरकार के निर्देश में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी. वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी. आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले इन वर्गो के लिए उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर 18 से 45 वर्ष की उम्र सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई है.

बता दें पिछले माह 10 जून को सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य और राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष कर दी थी. वहीं बाहरी उम्मीदवारों के लिए यह आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तय की गई थी. इसके आलावा महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष किया गया था.