MP के ड्रग कंट्रोलर को हटाया, 3 अधिकारी निलंबित, सिरप से 17 की मौत, पीडि़त परिवारों से मिले CM मोहन यादव

छिंदवाड़ा. मध्यप्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने के बाद किड़नी फेल होने से मृतक बच्चों की संख्या 17 हो गयी है। पांढुर्णा में पूर्वी आदमाची नाम की मासूम बच्ची की भी मौत हो गयी ।अनुदान राशि की सूची से इसकी पुष्टि हुई है। सीएम अनुदान राशि की सूची में पूर्वी पिता नितेश आदमाची का नाम दर्ज है। जो सौंसर जिला पांढुर्णा की रहने वाली थी। आपको बता दें कि मृतक बच्चों में छिंदवाड़ा जिले के परासिया पहुंचे। यहां उन्होंने पीडि़त परिवारों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री इस दौरान एक बच्चे अदनान के घर पहुंचे।
परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने एमपी के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटा दिया गया। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन के उपसंचालक शोभित कोष्ठा, छिंदवाड के ड्रग इंस्पेक्टर को गौरव शर्मा और जबलपुर ड्रग इंस्पेक्टर शरद जैन को निलंबित करने के निर्देश दिये हैं। इधर, सरकार ने इस मामले में जांच के लिये स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनायी है। इन्दौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्रतिबंधित ड्रग्स या सिरप लिखने वाले डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये।
जो जिम्मेदार सब पर होगी सख्त कार्रवाई
पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जो भी लोग जिम्मेदार हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। आज हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाने के आदेश दिए। डिप्टी ड्रग कंट्रोलर जिनकी जिम्मेदारी थी, उनको सस्पेंड किया है। इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड किया है।जिस कंपनी से ये बनकर आया है, तमिलनाडु सरकार ने उस कंपनी पर भी कठोर कार्रवाई करने को कहा है। तमिलनाडु में फैक्ट्री में जहां सिरप बन रहा था, वह तरीका ही अमानक था। वहां की सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया है।
डॉक्टर के मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त
परासिया में बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए, स्थानीय मेसर्स अपना मेडिकल स्टोर्स का ड्रग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 66 (1) के तहत की गई है।
इस कारण किया लाइसेंस निरस्त…
औषधि निरीक्षक दल को 3 अक्टूबर 2025 को किए गए निरीक्षण में प्रतिष्ठान में कई गंभीर अनियमितताएं मिली थी। जिसके बाद संचालिका ज्योति सोनी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब नहीं आने के बाद लाइसेंस रद्द कर दिया गया। दुकान में दवाओं की क्रय-विक्रय बंद रखने के निर्देश दिए हैं।
कोल्ड्रिफ सिरप रिकॉर्ड अपूर्ण: प्रतिष्ठान में बच्चों की मौत से जुड़ी संदिग्ध दवा कोल्ड्रिफ सिरप के विक्रय का रिकॉर्ड अधूरा पाया गया।
फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति : निरीक्षण के समय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की गैर-मौजूदगी में दवाओं का विक्रय किया जा रहा था, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं : प्रतिष्ठान द्वारा दवाओं के विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए गए।