शादी का वादा कर 90 दिन तक रेप करता रहा, जब युवती गर्भवती हुई तो छोड़कर भाग गया युवक, आरोपी को कोर्ट नहीं मिली जमानत

ग्वालियर. विशेष न्यायालय ने रेप के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी पर एक युवती को शादी का वादा कर 90 दिन तक रेप का आरोप है। जब युवती गर्भवती हुई तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। जिसके बाद पीडि़त युवती ने मामला दर्ज कराया था। पीडि़त युवती का हाईकोर्ट की अनुमति के बाद गर्भपात कराया जा चुका है। न्यायालय का कहना कि प्रकरण की परिस्थितियों और गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। ग्वालियर निवासी 24 वर्षीय युवती ने शिकायत की थी कि उसके साथ सतीश बघेल ने पहले दोस्ती की फिर प्यार का इजहार कर शादी का वादा किया, शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये और उसकी इच्छा के विरूद्ध भी 90 दिन तक उसके साथ पति की तरह लिव-इन-रिलेशन में रहा और साथ ही उसके साथ रेप करता रहा।
इस बीच आरोपी उसे धमकाते हुए उसके साथ मारपीट करता था। युवती जब भी शादी के लिये कहती थी तो आरोपी टाल जाता था। कुछ समय पहले पीडि़ता गर्भवर्ती हुई तो उसने सतीश पर शादी के लिये दबाव डाला। लेकिन उसने साफ मनाकर दिया। सतीश कहना था कि उसने जो करना था वह कर चुका हैं अब वह शादी नहीं करना चाहता है। इसलिये वह उसकी जिन्दगी से दूर चली जाये। जिस पर पीडि़ता ने पुलिस थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रेप और मारपीट व एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था।
कोर्ट ने नहीं दी आरोपी को जमानत
इस मामले में आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर पीड़ित पक्ष के वकील ने जमानत देने का विरोध किया था। पीड़ित पक्ष का कहना था कि आरोपी को जमानत मिलने पर वह इस केस को प्रभावित कर सकता है। पीड़ित को धमका सकता है। इस पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट की अनुमति से हुआ था गर्भपात
इस मामले में गर्भवती हुई युवती ने कोर्ट में आवेदन देकर गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट की अनुमति के बाद युवती का गर्भपात कराया गया था। इसी बीच 14 जुलाई को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।