अस्पताल से छुट्टी से पहले ही बनवाएँ नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र

ग्वालियर – प्रसव के बाद अस्पताल से माँ की छुट्टी होने से पहले ही नवजात शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र जारी हो जाए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने इस आशय के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन एवं जिले के खंड चिकित्सा अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जन्म प्रमाण-पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राज्य शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा अस्पताल में ही नवजात शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त आर्थिक व साख्यिकी विभाग द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि सरकारी अस्पतालों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रसव होते हैं। इसलिए जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के लिये अधिकृत पदेन रजिस्ट्रार अस्पतालों में छुट्टी से पहले नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दे दें। इससे जन साधारण को अपने शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के लिये इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।