लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, आर्म्स एक्ट में ग्वालियर की कोर्ट ने किया जारी

ग्वालियर. हथियारों की तस्करी के पुराने मामले में ग्वालियर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है और उन्हें हथियारों की तस्करी के मामले में आरोपित 23 लोगों में उनका नाम भी शामिल था, उनके नाम पर पहले भी स्थायी वारंट जारी हो चुका है जिसके बाद उन्हें फरार घोषित कर दिया गया था, तब पुलिस की विवेचना के दौरान इसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी कि आरोपित लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ही है अथवा बिहार निवासी कोई अन्य व्यक्ति लेकिन इस मामले के एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित होने के बाद और कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि आरोपित लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ही है। इसके बाद उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई। इस वारंट में नामित व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे तक थाने में अपनी अभिरक्षा में भी रख सकती है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश के महोबा स्थित आर्म्स स्टोर के संचालक राजकुमार शर्मा ने हथियार बिक्री का फर्जीवाड़ा किया था, जिसमें ग्वालियर निवासी व प्रकाश आर्म्स स्टोर के संचालक प्रवेश कुमार चतुर्वेदी ने वर्ष 1997 में इंदरगंज थाने में इस बारे में शिकायत देते हुए बताया कि राजकुमार शर्मा ने ग्वालियर फर्म से हथियार व कारतूस खरीदे थे और उन्हें बिहार में बेचा था। पुलिस ने उसकी शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था। कोर्ट में पेश किए गए चालान में कुल 23 आरोपित बनाए गए थे, जिसमें बिहार के लालू प्रसाद यादव का भी नाम शामिल है। हालांकि, अब तक इस मामले में पुलिस लालू प्रसाद यादव को पकड़ नहीं सकी है। उल्लेखनीय है कि यह फर्जीवाडा 1995 से लेकर 1997 तक चलता रहा। इस दौरान दो आरोपितों की मौत हो गई है।