ग्वालियर मेले में वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में मिलेगी 50 प्रतिशत छूट
ग्वालियर. व्यापार मेले में वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में छूट का इंतजार सोमवार देर रात खत्म हो गया। परिवहन विभाग ने मेला में दोपहिया वाहन, कार और निजी उपयोग के लिए ओमनी बस, हल्के परिवहन यान खरीदने पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आदेश परिवहन विभाग की सचिव सिबि चक्रवर्ती ने जारी किए है।
जरी नोटिफिकेशन के अनुसार यह छूट लोगों को ग्वालियर व्यापार मेला की अवधि के दौरान प्रदान की जाएगी। इसके लिए वाहन खरीदार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर में स्थाई रूप् से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त कर मेला परिसर में अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज करानी होगी, तभी बाहर के ऑटोमोबाइल व्यवसायी मेले में वाहन की बिक्री कर पाएंगे। दरअसल मेले में वाहन की बिक्री करने के लिए हर साल बडी संख्या में इंदौर व भोपाल के ऑटोमोबाइल व्यवसायी आते है जो महंगी चार पहिया वाहन की बिक्री करते है जिनके शोरूम ग्वालियर में नहीं है।
नोटिफिकेशन जारी हो गया है
मेले में वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है।
अरविंद सक्सेना, अपर परिवहन आयुक्त
वहीं ऑटो मोबाइल डीलर्स बोले छूट की घोषणा के बाद अब मंगलवार से ही मेले के ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम शुरू कर देंगे और जल्द ही वाहन मिलने लगेंगे।