समलैंगिक विवाह का केंद्र के बाद बार काउंसिल ने भी किया विरोध, कहा- सुप्रीम कोर्ट इस मामले को संसद पर छोड़े
नई दिल्ली. बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिलों ने रविवार को समलैंगिक जोड़ों के विवाह (Same Gender Marriage) के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के किसी भी फैसले का विरोध किया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को देखते हुए इस मुद्दे को संसद (Parliament) पर छोड़ देना चाहिए. अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में बीसीआई (Bar Council of India) और राज्य बार काउंसिलों की एक संयुक्त बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया. जिसमें कहा गया कि भारत सामाजिक-धार्मिक रूप से सबसे विविध देशों में से एक है. ‘कोई भी ऐसा मामला जिससे मौलिक सामाजिक संरचना के साथ छेड़छाड़ की संभावना है, ऐसा मामला जो हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, उसे अनिवार्य रूप से केवल विधायी प्रक्रिया के माध्यम से आना चाहिए.’
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रस्ताव में कहा गया कि इस तरह के संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है. प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है. समाज के विभिन्न वर्गों ने इस पर टिप्पणी की है और इसकी आलोचना की गई है… इसके अलावा, यह सामाजिक और नैतिक रूप से संवेदनशील है.’ सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे को संसद के विचार के लिए छोड़ने का अनुरोध करते हुए बार काउंसिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले को संसद पर छोड़ देना चाहिए.
बार काउंसिल ने कहा कि ‘हमारे देश के 99.9% से अधिक लोग समान-लिंग विवाह के विचार का विरोध करते हैं. विशाल बहुमत का मानना है कि इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हमारे देश की संस्कृति और सामाजिक-धार्मिक ढांचे के खिलाफ माना जाएगा. बार आम लोगों का मुखपत्र है और इसलिए यह बैठक इस अति संवेदनशील मुद्दे पर उनकी चिंता व्यक्त कर रही है. संयुक्त बैठक का साफ मत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई लापरवाही दिखाई तो यह आने वाले दिनों में हमारे देश के सामाजिक ढांचे को अस्थिर कर देगा.’