1984 सिख विरोधी दंगे: 34 साल बाद हुआ फैसला, सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार पर निचली अदालत का फैसला पलट दिया है. सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा. उम्रकैद के अलावा सज्जन कुमार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा बाकी दोषियों को जुर्माने के तौर पर एक-एक लाख रुपये देने होंगे.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिस वक्त फैसला पढ़ा जा रहा था, पीड़ित पक्ष के वकील रोने लगे. यही नहीं, फैसला पढ़ते हुए जज की आंखें भी नम हो गईं.

सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि कई दशक से लोग न्याय का इंतज़ार कर रहे थे. उन्होंने कहा कि ये जांच एजेसिंयों की नाकामी है कि अब तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ है.

बता दें कि पूर्व कांग्रेस काउंसलर बलवान खोखर, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर भागमल, गिरधारी लाल और दो अन्य को दोषी ठहराया था. इन्हें 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली कैंट के राज नगर एरिया में एक परिवार के पांच सदस्यों की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई थी.